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बांकीमोंगरा क्षेत्र में निर्माणाधीन रेलवे लाईन से विद्युत खंभा चोरी करने वाले निगरानी बदमाश आरोपी धरम सिंह राजपूत एवं फिरोज उर्फ राजा खान गिरफ्तार।

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संवाददाता बांकीमोंगरा अजीत कुमार

छत्तीसगढ़/कोरबा मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अनीश कुमार सिंह पिता शतेन्द्र सिंह उम्र 27 साल निवासी मुरली मेट्रो के सामने कटघोरा स्थाई पता 195 ग्राम गिधौना अखण्डनगर सुल्तानपुर उत्तरप्रदेश का दिनांक 17.02.2026 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि थाना बांकीमोंगरा क्षेत्रांतर्गत आर. एस. इन्फा प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा सुराकछार से सेन्दुरगढ़ पसान तक निर्माणाधीन रेलवे लाईन में ओवर हेड इलेक्ट्रिकल विद्युत पोल गड़ाकर विद्युत लाईन बिछाकर कार्य किया जा रहा था जिसके लिए 444 नग रेलवे विद्युत खंभा को बांकी 04 नंबर बायपास रोड किनारे स्थित वैचिंग प्लांट के पास डम्प कर रखा गया था जिसमें से 193 नग रेलवे विद्युत खंभा को रेलवे लाईन में लगाया गया था 251 नग विद्युत खंभा शेष होना था दिनांक 04.02.2026 को मिलान करने पर 149 नग विद्युत खंभा बचा था तथा 102 नग विद्युत खंभा कीमती 42,41,687 रूपये को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 35/2026 धारा 303 (2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया जो पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले (रा.पु.से) एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल पाठक (भा.पु.से.) के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक चमन सिन्हा के मार्गदर्शन में सउनि चन्द्रशेखर वैष्णव के द्वारा प्रकरण की विवेचना किया गया विवेचना दौरान प्रकरण में चोरी गई मशरूका रेलवे विद्युत खंभा का थाना अकलतरा में धारा 106 बीएनएसएस के प्रकरण में ट्रक क. सीजी 10 आर 1744 के साथ जप्त होना पता चला जो प्रार्थी गवाहों के जाकर तस्दीक किया गया जो सही पाया गया ट्रक वाहन स्वामी से पूछताछ पर धरम सिंह राजपूत निवासी बांकीमोंगरा एवं राजा खान निवासी कुसमुण्डा के द्वारा उक्त ट्रक को कोयला ट्रांसपोर्टिंग हेतु किराये में ले जाना बताया तथा आरोपी धरम सिंह राजपूत एवं राजा खान के द्वारा ड्राइवर अशोक चौहान के साथ मिलकर बांकी 04 नंबर के पास से रेलवे विद्युत खंभा को गैस कटर से काटकर चोरी करना बताया। 140 नग रेलवे विद्युत खंभा के टुकड़ा को जप्त किया गया तथा घटना में प्रयुक्त ट्रक क. सीजी 10 आर 1744 को हिन्दुजा फायनेंस कंपनी बिलासपुर से जप्त किया गया। आज दिनांक 13.05.2026 को स्थाई वारंट पता तलाश हेतु टीम गठित कर ग्राम पाली रवाना किया गया था जहां मुखबीर सूचना पर प्रकरण के आरोपी धरम सिंह राजपूत एवं राजा खान उर्फ फिरोज को पकड़कर थाना लाया गया। जिन्होंने पूछताछ पर जुर्म घटित करना स्वीकार किये आरोपी धरम सिंह राजपूत के निशादेही पर अपराध में प्रयुक्त गैस सिलेण्डर, कटर को जप्त किया गया एवं आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय कटघोरा में पेश किया गया जहां से दोनों आरोपियों को उपजेल कटघोरा में दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बांकीमोंगरा निरीक्षक चमन सिन्हा, सउनि चन्द्रशेखर वैष्णव, प्र.आर. 76 नरेन्द्र टेकाम, प्र.आर. 35 राजेश कंवर, आर 700 रोहित राठौर, आर. 779 हरीश मरावी आर 548 रघुवीर प्रताप की भूमिका सराहनीय रही।

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